यूरोपीय आयोग ने चीन से आयातित साइकिल पार्ट्स के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी छूट विनियमों में संशोधन
Oct 22, 2020
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17 सितंबर, २०२० को " यूरोपियन गजट " ने ईसी रेगुलेशन 2020/1296 प्रकाशित किया, जिसने चीन से आयातित साइकिलों के कुछ हिस्सों की छूट पर ईसी रेगुलेशन 88/97 को संशोधित किया ।
१९९३ में यूरोपीय समुदाय ने ईईसी रेगुलेशन 2474/93 जारी कर चीन से आयातित साइकिलों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई । १९९७ में, इसने ईसी रेगुलेशन 71/97 जारी किया, जो चीन से आयातित साइकिल पार्ट्स के लिए कराधान के दायरे का विस्तार है । विनियमों में से Art.13 (4) में चीन से आयातित कुछ साइकिल पार्ट्स के लिए छूट प्रणाली निर्धारित की गई है । उसी वर्ष ईसी रेगुलेशन 88/97 ने छूट प्रणाली के ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशंस निर्धारित किए थे ।
ईसी रेगुलेशन 88/97 में दो संशोधन हुए हैं, पहला है ईसी रेगुलेशन 512/2013 में संशोधन और दूसरा ईसी रेगुलेशन 2020/1296 में संशोधन।
यूरोपीय आयोग का मानना है कि चुनाव आयोग विनियमन 88/97 में Art.14 में "अंत उपयोग नियंत्रण" के मौजूदा प्रावधानों का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कराधान से छूट के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए, और बिजली की साइकिल की विधानसभा के लिए भागों का विस्तार किया जाना चाहिए । साइकिल), साइकिल पार्ट्स (साइकिल पार्ट्स का उपयोग कर अन्य उत्पादों की विधानसभा के लिए इरादा भागों) छूट के दायरे में शामिल हैं। यहां के अन्य उत्पाद इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक साइकिल (साइकिल) और साइकिल (वाहनों) के अलावा अन्य वाहनों को संदर्भित करते हैं। इसके साथ ही साइकिल पार्ट्स असेंबलर्स को साइकिल असेंबलर्स के समान नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर ईसी रेगुलेशन 88/97 के Art.8 की छूट की बाध्यताएं । इसके अलावा, छूट प्राप्त साइकिल निर्माता ग्राहकों को एंटी डंपिंग शुल्क का भुगतान किए बिना बिक्री के बाद सेवा और वारंटी दावों के लिए आवश्यक साइकिल पार्ट्स प्रदान कर सकते हैं । इस संबंध में ईसी रेगुलेशन 88/97 के अनुच्छेद 14 (सी) की ऊपरी सीमा छूट वाले पक्षों द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे भागों पर लागू नहीं होती है । इसलिए, यूरोपीय आयोग ने ईसी विनियमन संख्या 88/97, कला 1, 4 (1) (ए), 8 (1) (ख) और 14 (डी) को संशोधित किया ।

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